ये घड़ियाली आंसू? MP के मंत्री विजय शाह की माफी पर SC की फटकार; अब SIT के हवाले केस
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई और कहा कि उन्हें अभद्र टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा- हम तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं और उनमें से एक आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए। हम चाहते हैं कि राज्य एसआईटी रिपोर्ट हमें सौंपे
विवादित बोल पर क्या है ‘सुप्रीम’ आदेश
- जांच के लिए 3 आईपीएस वाली एसआईटी गठित
- डीजीपी को एसआईटी गठित करने के आदेश
- कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी गठित होगी
- एसआईटी में एक महिला आईपीएस अधिकारी भी शामिल रहेंगी
- एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे
- पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को देनी होगी
- विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा,
हम तीन आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठित कर रहे हैं और उनमें से एक आईजी या डीजीपी रैंक का होना चाहिए। ये सभी राज्य से बाहर होने चाहिए। यह एक लिटमस टेस्ट है और हम चाहते हैं कि राज्य एसआईटी रिपोर्ट हमें सौंपे। हम इस पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
यह विडियो भी देखें
किस तरह की माफी मांगना चाहते हैं आप-सुप्रीम कोर्ट
विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा, विजय शाह माफी मांग रहे हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आपकी माफी कहां है?, आप किस तरह कि माफी मांगना चाहते हैं, कभी-कभी झूठी माफी मांगी जाती है और कभी घड़ियाली आंसू बहाए जातें हैं। इनमें से आपकी प्रकृति कैसी है